सुप्रीम कोर्ट ने दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज की, 2 दोषियों के पास अभी भी दया याचिका का विकल्प.

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस में दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन गुरुवार को खारिज कर दी। उसने जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच से फांसी की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल दिसंबर में उसकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के अलावा अक्षय ने पटियाला हाउस कोर्ट से भी 1 फरवरी को फांसी पर रोक लगाने की मांग की। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। संभव है कि कोर्ट दोषियों का नया डेथ वॉरंट जारी कर दे।


वकील एपी सिंह ने अक्षय और विनय की ओर से दाखिल याचिका में दिल्ली प्रिजन मैनुअल का हवाला दिया। कोर्ट को बताया कि अभी दोषियों के पास दया याचिका समेत कानूनी विकल्प हैं। ऐसे में डेथ वॉरंट के हिसाब से 1 फरवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है।